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‘वायरल गर्ल’ के पति को अग्रिम जमानत से राहत नहीं

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PARDARSHI VIKASH NEWS मध्य प्रदेश के खरगोन स्थित मंडलेश्वर की विशेष पॉक्सो अदालत ने चर्चित ‘वायरल गर्ल’ के पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश रवि झारोला ने कहा कि आरोपी फरार है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा और उसे जमानत मिलने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है। मामला युवती के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी नाबालिग बेटी को फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर केरल ले गया और बाद में उससे शादी कर ली। बचाव पक्ष ने अदालत में दावा किया कि युवती अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी और दोनों ने सहमति से विवाह किया था, जबकि अभियोजन पक्ष ने जन्म प्रमाण पत्र पेश कर शादी के समय युवती को नाबालिग बताया। अदालत ने कहा कि युवती की वास्तविक उम्र का निर्धारण ट्रायल के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। इससे पहले केरल हाईकोर्ट आरोपी को ट्रांजिट बेल दे चुका है, जबकि मामले में उम्र और विवाह की वैधता को लेकर विवाद जारी है।