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ट्विशा शर्मा मौत मामले में रिटायर्ड जज की अग्रिम जमानत रद्द

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PARDARSHI VIKASH NEWS भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने 17 पन्नों के आदेश में कहा कि मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं था। अदालत ने यह भी माना कि निचली अदालत ने केस डायरी और मेडिकल साक्ष्यों का पर्याप्त परीक्षण नहीं किया।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्विशा के शरीर पर फांसी के अलावा अन्य चोटों के निशान भी मिले थे, जिनका संतोषजनक जवाब आरोपी पक्ष नहीं दे सका। साथ ही व्हाट्सएप चैट और गवाहों के बयानों में मानसिक प्रताड़ना, गर्भपात का दबाव और दहेज संबंधी आरोप सामने आए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी पक्ष द्वारा मीडिया में बयान देकर मृतका की छवि खराब करने की कोशिश जांच को प्रभावित करने वाला व्यवहार माना जा सकता है।हाईकोर्ट के फैसले के बाद गुरुवार सुबह सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के भोपाल स्थित घर पहुंची और पूछताछ शुरू की। जांच एजेंसी ने घर में हाई इंटेंसिटी 3D कैमरा लगाकर पूरे घटनास्थल की रिकॉर्डिंग और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है।इस मामले में ट्विशा के पति समर्थ सिंह पहले से ही सीबीआई रिमांड पर हैं। एजेंसी 12 मई की रात हुई संदिग्ध मौत की परिस्थितियों, डिजिटल सबूतों और कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है। घटना के बाद से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।