
PARDARSHI VIKASH NEWS पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भाजपा के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि पंजाब पुलिस उनके खिलाफ दर्ज कथित एफआईआर की जानकारी नहीं दे रही है। इससे पहले हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा था, जिसे सरकार ने 15 मई को सीलबंद लिफाफे में अदालत में सौंप दिया था। अब अदालत इस मामले में आगे की कार्रवाई पर फैसला कर सकती है।संदीप पाठक का कहना है कि मीडिया में उनके खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज होने और गिरफ्तारी के प्रयासों की खबरें आईं, लेकिन पुलिस ने उन्हें न तो एफआईआर की प्रति दी और न ही यह बताया कि मामला किस थाने में दर्ज है। उन्होंने याचिका में दावा किया कि उन्होंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। गौरतलब है कि पाठक ने अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट पहले ही उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा चुका है।