
PARDARSHI VIKASH NEWS पश्चिम बंगाल की BJP सरकार ने राज्य में गाय और अन्य मवेशियों के वध को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने 1950 के पश्चिम बंगाल पशु हत्या नियंत्रण अधिनियम और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया है। नए नियमों के मुताबिक बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी गाय, बैल, बछड़े या भैंस की हत्या पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट तभी जारी होगा जब नगरपालिका अध्यक्ष, पंचायत समिति प्रमुख और सरकारी पशु चिकित्सक इस बात पर सहमत हों कि जानवर 14 साल से अधिक उम्र का है, प्रजनन के योग्य नहीं है, गंभीर रूप से घायल, अपंग या लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। इसके अलावा सार्वजनिक बूचड़खानों पर भी रोक लगा दी गई है और अब पशु वध केवल अधिकृत नगरपालिका या प्रशासन द्वारा तय बूचड़खानों में ही किया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपए तक जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सरकार ने यह भी कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का फिटनेस सर्टिफिकेट आवेदन खारिज होता है तो वह 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है।