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15 अगस्त तक डी-स्लजिंग वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य

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अमेठी। जिले में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी संजय चौहान ने सभी सेप्टिक टैंक डी-स्लजिंग वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। वाहन स्वामियों और ऑपरेटरों को 15 अगस्त 2026 तक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि निर्धारित तिथि के बाद बिना पंजीकरण संचालित वाहन मिलने पर उन्हें सीज किया जाएगा। साथ ही संबंधित वाहन स्वामी और चालक के खिलाफ जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जाएगीप्रशासन ने सभी डी-स्लजिंग वाहन संचालकों से समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की है।