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तीन हत्याओं के दोषी को मौत की सजा

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पारदर्शी विकास ब्यूरो
महोबा।
करीब तीन वर्ष पहले पत्नी और दो मासूम बेटियों की सिलबट्टे से कुचलकर निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है।
मामला 17 जुलाई 2023 का है, जब कोतवाली नगर क्षेत्र के समदनगर निवासी देवेन्द्र विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी रामकुमारी तथा छह वर्षीय पुत्री सोनाक्षी और नौ वर्षीय पुत्री आयुषी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। घटना से पूरे जनपद में सनसनी फैल गई थी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर कोतवाली नगर में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह के निर्देशन में संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने मामले की लगातार प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट महोबा ने आरोपी देवेन्द्र विश्वकर्मा को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड (फांसी) और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेन्द्र राजपूत ने प्रभावी पैरवी की। मामले के पैरोकार मुख्य आरक्षी प्रेम बाबू द्विवेदी रहे, जबकि विवेचना निरीक्षक उपेन्द्र प्रताप सिंह ने की थी।