news-details

समय सीमा के बाद खाद बिक्री पर दो लाइसेंस निलंबित

You can share this post!

 

PARDARSHI VIKASH NEWS  निर्धारित समय के बाद किसानों को उर्वरक बेचने पर कृषि विभाग ने दो विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद जिले के उर्वरक विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है।जिला कृषि अधिकारी शशांक ने बताया कि पुरवा क्षेत्र की यादव ब्रदर्स और गंजमुरादाबाद क्षेत्र की हरईपुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा रात 8 बजे के बाद पीओएस मशीन के माध्यम से खाद का वितरण किया गया। जबकि शासन की ओर से उर्वरक वितरण का समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है।जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर दोनों संस्थानों के उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि निर्धारित समय के बाद खाद वितरण को कालाबाजारी की श्रेणी में माना जाता है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि खाद का वितरण केवल निर्धारित समय में ही करें और बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसी भी किसान को उर्वरक न दें। विभाग पीओएस मशीनों के जरिए वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी कर रहा है।कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।