
पारदर्शी विकास न्यूज़ हमीरपुर। थाना राठ क्षेत्र में दर्ज एक पुराने मारपीट और गाली-गलौज के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष का कारावास और 200 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।मामला वर्ष 1991 का है, जिसमें आरोपी पर मारपीट, गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया।अभियोजन की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया। आरोपी को धारा 323 व 504 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन विभाग ने समन्वित रूप से कार्रवाई करते हुए लंबे समय से लंबित केस को निर्णायक चरण तक पहुंचाया।न्यायालय के इस निर्णय के बाद मामले का निस्तारण हो गया।