
PARDARSHI VIKASH NEWS इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी करने, मांसाहारी भोजन परोसने और नदी में कचरा व हड्डियां फेंकने के आरोप में जेल में बंद छह आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल ने पहले से जमानत प्राप्त अन्य आरोपियों को दी गई समान शर्तों के आधार पर दिया। जिन आरोपियों को राहत मिली है उनमें दानिश सैफी, नूर इस्लाम, आमिर कैफी, महफूज आलम, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अव्वल शामिल हैं।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों ने हलफनामे के माध्यम से अपने कृत्यों पर खेद जताया है और भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन दिया है। अदालत ने यह भी माना कि अपराध की स्वीकारोक्ति जमानत के लिए अनिवार्य नहीं होती और लंबी हिरासत, आपराधिक पृष्ठभूमि न होने तथा जांच में बाधा की संभावना न होने को देखते हुए जमानत का आधार बनता है।मामला 15 मार्च का है, जब वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी। आरोप है कि इस दौरान मांसाहारी भोजन परोसा गया और नदी में कचरा फेंका गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद बढ़ा और एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से अब कुछ को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।