
PARDARSHI VIKASH NEWS फर्रुखाबाद के चर्चित दिव्यांग उपकरण वितरण घोटाला मामले में पूर्व विदेश मंत्री Salman Khurshid की पत्नी Louise Khurshid को अदालत से राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट के प्रभारी एवं अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु नौटियाल ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) को वापस लेने का आदेश दिया है। यह मामला वर्ष 2017 में दर्ज उस प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से दिव्यांगों को उपकरण वितरण के नाम पर धन के कथित गबन के आरोप लगाए गए थे। जांच के दौरान ट्रस्ट के सचिव अतहर फारूकी और परियोजना निदेशक रहीं लुईस खुर्शीद का नाम भी सामने आया था। अदालत में पेश होकर उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश और अंतरिम अग्रिम जमानत का हवाला देते हुए वारंट निरस्त करने की मांग की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। अधिवक्ता का कहना था कि उच्च न्यायालय में मामला लंबित रहने और फाइल वापस ट्रायल कोर्ट भेजे जाने की जानकारी समय पर न मिलने के कारण वह एक तारीख पर उपस्थित नहीं हो सकी थीं। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।