
पारदर्शी विकास न्यूज़ बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप 03 अलग-अलग मामलों मे 05 अभियुक्तों को कुल 21 हजार 200 रुपये कारावास व जुर्मानें से दण्डित कराया गया। विवरण के अनुसार थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त आजाद पुत्र रमजानी निवासी लोहा का पुरवा नवाब टैंक थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को 01 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया । इसी प्रकार थाना गिरवां में पंजीकृत अभियोग धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र जमुना प्रसाद निवासी स्योढ़ा थाना गिरवां जनपद बांदा को 01 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास व 10 हजार के जुर्माने से दण्डित कराया गया । थाना चिल्ला में पंजीकृत अभियोग धारा 11(घ) पशुक्रूरता अधिनियम व 56(सी) द पशु ट्रांसपोर्ट आफ एनिमल्स के 03 अभियुक्तों सोनू पुत्र जयसिंह निवासी संजारपुर कैडवा थाना सिंघावली अहिर जनपद बागपत, नफीस पुत्र जुनैद निवासी लहुरेटा थाना नरैनी जनपद बांदा व मुस्ताक पुत्र मद्दी निवासी कुर्रही थाना बिसंडा जनपद बांदा को कुल 1200 रुपये के जुर्माने दण्डित कराया गया ।