
पारदर्शी विकास न्यूज़ फर्रुखाबाद। जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में युवक को पेट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम ने आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी ममता की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख तय की है।मामला वीरपुर गांव का है। पीड़ित राकेश कुमार की पत्नी राजबेटी ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि 27 अक्टूबर 2023 की सुबह उनके पति गांव की ही ममता के घर गए थे। इसी दौरान ममता ने राकेश से रुपये मांगे। रुपये देने से इनकार करने पर ममता और उसके पति रमेश ने कथित तौर पर राकेश पर पेट्रोल डालकर माचिस से आग लगा दी।घटना में राकेश गंभीर रूप से झुलस गए थे। उनकी चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने किसी तरह आग बुझाई और उन्हें इलाज के लिए नवाबगंज सीएचसी ले गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया था।पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने आरोपी ममता को दोषी ठहराया। अब अदालत 29 मई को सजा सुनाएगी।