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पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमले में 9 आरोपी दोषी करार

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PARDARSHI VIKASH NEWS फर्रुखाबाद में पूर्व व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष अनिल गुप्ता पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की है।मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के शास्त्रीनगर का है। अनिल गुप्ता ने 14 नवंबर 2020 को दर्ज एफआईआर में बताया था कि 13 नवंबर की रात वह तपस्वी बाग हनुमान मंदिर से दर्शन कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान गंगागली चौराहे के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन्हें रोक लिया।पीड़ित के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते पहले उनके साथ गाली-गलौज की गई। इसके बाद आरोपी अखिल गुप्ता ने तमंचे से फायर किया, जिसमें वह बाल-बाल बच गए। आरोप है कि इसके बाद सभी हमलावरों ने लाठी-डंडों, धारदार हथियारों और लात-घूंसों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।अनिल गुप्ता ने आरोप लगाया था कि हमलावर उनकी करीब 20 ग्राम सोने की चेन और जेब में रखे 10,300 रुपये भी लूट ले गए। पुलिस ने इस मामले में अखिल गुप्ता, अमित गुप्ता, निखिल गुप्ता, राहुल गुप्ता, संदीप गुप्ता, निहाल, रोहित गुप्ता, हर्ष गुप्ता और जतिन गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने सभी नौ आरोपियों को दोषी ठहराया।