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खान सर फायरिंग मामला: कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 20 जून को

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PARDARSHI VIKASH NEWS पटना। फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और पुलिस से केस डायरी भी तलब की है।कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई या अगले आदेश तक आरोपी के खिलाफ कोई कठोर या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 20 जून को निर्धारित की गई है।खान सर की ओर से पेश वकील ने अदालत में दलील दी कि फायरिंग आत्मरक्षा में की गई थी और इसका उद्देश्य किसी तरह का भय फैलाना नहीं था। वहीं, पुलिस ने खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।इसी केस से जुड़े दो सिक्योरिटी गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने पुलिस से सबूत मांगे हैं और फैसला सुरक्षित रख लिया है।वहीं, ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की जमानत पर भी अदालत में सुनवाई जारी है। इस पूरे मामले को लेकर पटना में छात्रों के प्रदर्शन और कैंडल मार्च की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे माहौल गर्माया हुआ है।फिलहाल सभी पक्षों की नजर 20 जून की अगली सुनवाई पर टिकी है।