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गैर इरादतन हत्या मामले में पिता व तीन पुत्रों को 10-10 साल की सजा

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PARDARSHI VIKASH NEWS फर्रुखाबाद। जनपद की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पिता और उनके तीन पुत्रों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने चारों दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही, जुर्माने की कुल राशि का आधा हिस्सा पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।यह मामला कंपिल थाना क्षेत्र के गांव डढ़ियापुर का है, जहां 3 दिसंबर 2019 को हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार ने आरोप लगाया था कि उनके बड़े भाई महेशचंद्र अपने पड़ोसी सत्यभान से सरसों की फसल को हुए नुकसान की शिकायत करने गए थे, इसी दौरान विवाद बढ़ गया।आरोप है कि सत्यभान और उनके पुत्र संजीव, आकाश और राजीव ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में महेशचंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले सीएचसी कायमगंज और बाद में फर्रुखाबाद के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।पुलिस जांच और अदालत में पेश साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हुआ कि घटना अचानक विवाद और गुस्से में हुई थी। इसी आधार पर अदालत ने इसे गैर इरादतन हत्या मानते हुए सजा का निर्णय सुनाया।