
पारदर्शी विकास न्यूज़ बांदा। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) श्रीपाल सिंह ने आरोपी रियाजुद्दीन को दोषी करार देते हुए 8 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 7 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि रियाजुद्दीन एक संगठित अपराधी गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जिसका सरगना अफरोज मिर्जा है। गिरोह पर मोटरसाइकिल चोरी कर उनके फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने समेत कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। मामले में प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। आरोपी समेत गिरोह के अन्य सदस्यों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमे भी लंबित हैं।