news-details

गंगा में इफ्तार पार्टी मामले में 8 आरोपियों को जमानत

You can share this post!

 

PARDARSHI VIKASAH NEWS वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी और नॉनवेज परोसने के मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों में से 8 को 60 दिन बाद जमानत मिल गई है। बाकी 6 आरोपियों की जमानत अर्जी पर 18 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने आरोपियों की जमानत मंजूर की। याची दानिश सैफी, आमिर कैफी और नुरुल इस्लाम की ओर से पहले जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जबकि अन्य आरोपियों ने बाद में याचिका दायर की। पुलिस ने 16 मार्च को सभी 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और एसीपी कोर्ट से जमानत न मिलने पर उन्हें जेल भेज दिया गया था।मामला 16 मार्च का है, जब गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में रोजेदारों को फल और मेवों के साथ चिकन बिरयानी परोसी जाती दिखाई दी थी। इसके बाद भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि 15 मार्च को युवकों ने नाविक को धमकाकर नाव हाईजैक कर ली थी और बीच गंगा में इफ्तार पार्टी की गई। पुलिस के मुताबिक पार्टी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जिसमें मस्जिद, गंगा और नाव पर सजे दस्तरखान को अलग-अलग एंगल से शूट किया गया था। आरोप है कि पार्टी के दौरान मांसाहार के अवशेष गंगा में फेंके गए। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी मदनपुरा इलाके के ताड़तल्ला क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 19 से 25 वर्ष के बीच है।