
Pardarshi Vikas News Kushinagar
जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत चार चिन्हित अपराधियों को 6 माह के लिए जिला बदर (निष्कासित) करने का आदेश जारी किया है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार विस्तृत जांच और आपराधिक गतिविधियों के आधार पर धारा 3(3) के अंतर्गत इन व्यक्तियों को “गुण्डा” घोषित किया गया। इसके तहत वीरेन्द्र यादव (थाना रामकोला), राजन उर्फ राजन भारती (थाना पटहेरवा), राजन चौरसिया (थाना जटहां बाजार) और गोलू तिवारी उर्फ नितीश तिवारी (थाना कसया) को जनपद की सीमा से बाहर 6 माह के लिए निष्कासित किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निष्कासन अवधि के दौरान संबंधित व्यक्तियों को जहां भी रात्रि विश्राम करना होगा, इसकी सूचना स्थानीय थानाध्यक्ष को देना अनिवार्य रहेगा। साथ ही बिना न्यायालय की अनुमति के कुशीनगर जनपद की सीमा में उनका प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
हालांकि, यदि किसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें जनपद के किसी न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक होता है, तो धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक कुशीनगर एवं संबंधित थानों को भेजते हुए निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए और तामिला की रिपोर्ट न्यायालय को समय से प्रेषित की जाए। आदेश तामिला की तिथि से प्रभावी होगा।
प्रशासन ने संकेत दिया है कि जनपद में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।