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अंसल हाउसिंग की करोड़ों की संपत्ति कुर्क

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पारदर्शी विकाश न्यूज़ आगरा
जिला प्रशासन ने बकाया स्टांप शुल्क की वसूली को लेकर अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी है। ताजगंज थाना क्षेत्र के मौजा बगदा स्थित कंपनी का दफ्तर भी सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई लंबे समय से बकाया 1.67 करोड़ रुपये स्टांप शुल्क जमा न करने पर की गई है।जानकारी के अनुसार, अंसल हाउसिंग ने वर्ष 2006 में मौजा बगदा में करीब तीन बीघा जमीन खरीदी थी। इस पर रजिस्ट्री के समय देय 24.88 लाख रुपये का स्टांप शुल्क कंपनी द्वारा जमा नहीं किया गया था। बार-बार नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं होने पर यह राशि ब्याज और जुर्माने के साथ बढ़कर 1.67 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।जिला प्रशासन ने 20 अप्रैल को कुर्की का आदेश जारी किया था, जिस पर अब कार्रवाई करते हुए अमल किया गया। डीएम मनीष बंसल के निर्देश पर एसडीएम सदर सचिन राजपूत, नायब तहसीलदार अनिल चौधरी और राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर संपत्ति को कुर्क किया और दफ्तर को सील किया।एसडीएम सदर ने बताया कि आरसी प्रपत्र-41 के तहत नियम 158 और 162 के अनुसार भूमि और अन्य अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि किशन कुमार को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि जब्त संपत्ति के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण, बिक्री या लेन-देन पर पूरी तरह रोक रहेगी।