
पेट्रोल-डीजल बिक्री के नए नियम लागू
पारदर्शी विकास ब्यूरो कुशीनगर। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) एवं उच्च वेग डीजल (एचएसडी) के निर्गमन को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। जिला पूर्ति अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी तेल विपणन कंपनियों, पेट्रोल पंप संचालकों तथा संबंधित विभागों को निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।जारी निर्देशों के अनुसार संस्थागत, प्रत्यक्ष, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपभोक्ता अब खुदरा पेट्रोल पंपों से पेट्रोल अथवा डीजल की खरीद नहीं कर सकेंगे। उन्हें अपनी ईंधन आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अपने अधिकृत उपभोक्ता पंपों के माध्यम से करनी होगी।नई व्यवस्था के तहत खुदरा विक्रय केंद्रों से डीजल की बिक्री केवल वाहनों के टैंक अथवा पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा अनुमोदित कंटेनरों में ही की जा सकेगी। साथ ही किसी भी एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल का विक्रय नहीं किया जाएगा। खरीदा गया ईंधन पुनर्बिक्री के लिए भी उपयोग नहीं किया जा सकेगा।जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सभी तेल विपणन कंपनियां एवं पेट्रोल पंप संचालक इन प्रतिबंधों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार के उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यह व्यवस्था आदेश जारी होने की तिथि से प्रारंभिक रूप से 90 दिनों तक प्रभावी रहेगी अथवा शासन द्वारा अन्य आदेश जारी होने तक लागू रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।इसके साथ ही एमएस/एचएसडी निर्गमन संबंधी पूर्व में जारी सभी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों एवं संस्थानों को नए निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं