
PARDARSHI VIKASH NEWS व्यापारी नेता पर जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने नौ दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 66 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के शास्त्रीनगर निवासी और व्यापार मंडल के पूर्व नगर अध्यक्ष अनिल गुप्ता से जुड़ा है। उन्होंने 14 नवंबर 2020 को दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया था कि 13 नवंबर की रात वह तपस्वी बाग हनुमान मंदिर से दर्शन कर बाइक से घर लौट रहे थे।रात करीब 10 बजे गंगागली चौराहे के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन्हें रोक लिया और राजनीतिक रंजिश के चलते हमला कर दिया। आरोप है कि अखिल गुप्ता उर्फ नेता ने तमंचे से फायर किया, लेकिन अनिल गुप्ता झुक गए, जिससे गोली सिर के पास से निकल गई। इसके बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों, धारदार हथियारों और लात-घूंसों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।पीड़ित ने आरोप लगाया था कि हमलावर उनकी करीब 20 ग्राम सोने की चेन और जेब में रखे 10,300 रुपये भी लूट ले गए। पुलिस ने अखिल गुप्ता उर्फ नेता, अमित गुप्ता उर्फ भगत, निखिल गुप्ता, संदीप गुप्ता, निहाल, रोहित गुप्ता, हर्ष गुप्ता और जतिन गुप्ता उर्फ जानू समेत नौ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया थाजांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र एवं अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि घायल अनिल कुमार गुप्ता को देने का आदेश भी दिया है।