
PARDARSHI VIKASH NEWS इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर जिले में शिक्षक की आत्महत्या और कथित रिश्वतखोरी से जुड़े मामले में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अनिरुद्ध सिंह को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकलपीठ ने यह आदेश सुनाया। मामला थाना गुलरहिया, गोरखपुर में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है।मृतक कृष्ण मोहन सिंह देवरिया के एक विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। उन्होंने फरवरी 2026 में आत्महत्या कर ली थी। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया था कि हाईकोर्ट आदेश के अनुपालन के नाम पर शिक्षकों से लाखों रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। अनिरुद्ध सिंह पर इस पूरे मामले में बिचौलिये की भूमिका निभाने का आरोप है।जांच के दौरान पुलिस को चार पन्नों का सुसाइड नोट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो क्लिप भी मिले थे। हालांकि अदालत ने सुनवाई के दौरान माना कि आरोपी की उम्र 64 वर्ष है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि “जमानत नियम है, जेल अपवाद।” इसके बाद अदालत ने व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों पर जमानत मंजूर कर दी। साथ ही आरोपी को साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त भी लगाई गई है।