
पारदर्शी विकास न्यूज़ अमेठी। विकासखंड संग्रामपुर की ग्राम पंचायत संग्रामपुर में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लगाया गया 25 हजार रुपये का अर्थदंड अब तक वसूल नहीं हो सका है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के आदेश के बावजूद संबंधित ग्राम विकास अधिकारी से अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं कराई गई।तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उत्प्रेती ने 18 दिसंबर 2021 को आरटीआई अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जन सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया था। आयोग ने मुख्य विकास अधिकारी अमेठी को ग्राम विकास अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदंड की वसूली कर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे।आदेश से संबंधित पत्र 18 मार्च 2022 को अमेठी भेजा गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बावजूद अब तक अर्थदंड जमा होने की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। बताया गया कि ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त कार्यालय, जवाहर भवन लखनऊ से भी वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया था। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग को भी मामले से अवगत कराया गया। इसके बावजूद वसूली लंबित रहने से विभागीय कार्यप्रणाली और आदेशों के अनुपालन पर सवाल उठ रहे हैं।