
PARDARSHI VIKASH NEWS फर्रुखाबाद में नौ साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी रामकरन को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।मामला वर्ष 2017 का है। थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन और भाभी बाजार से दवा लेकर लौट रही थीं। रास्ते में पशु बाजार के पास पीड़िता लघुशंका के लिए गई, जहां आरोपी रामकरन ने उसे पकड़कर छेड़छाड़ की और घसीटने का प्रयास किया। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी और उसके पुत्र ने लाठी-डंडों से मारपीट भी की।पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।