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मंसूर अंसारी की दुकानों के रिलीज मामले में गाजीपुर डीएम को हाईकोर्ट का नोटिस

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PARDARSHI VIKASH NEWS इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की दुकानों के रिलीज से जुड़े अवमानना मामले में गाजीपुर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश के अनुपालन में देरी पर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय करते हुए इसे शीर्ष 10 मामलों की सूची में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने मंसूर अंसारी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। पहले इस मामले में तत्कालीन डीएम अविनाश कुमार पक्षकार थे, लेकिन नए जिलाधिकारी की नियुक्ति के बाद अदालत ने अनुपम शुक्ल को विपक्षी संख्या-2 के रूप में शामिल करने की अनुमति दे दी।मामला गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई 18 दुकानों से जुड़ा है। जिलाधिकारी ने 26 दिसंबर 2023 को मंसूर अंसारी की संपत्तियां जब्त की थीं। इसके खिलाफ मंसूर अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने 12 मार्च को विशेष अदालत और डीएम के आदेशों को निरस्त करते हुए दुकानों को रिलीज करने का निर्देश दिया था। अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक संपत्तियां रिलीज नहीं की गई हैं।