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लोक अदालत में जमा करें लंबित चालान

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पारदर्शी विकास न्यूज़  अमेठी। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि  12 सितंबर 2026 को कोर्ट नं- 17 दिवानी न्यायालय सुल्तानपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वाहन स्वामी अपने लंबित (पेंडिंग) चालानों का निस्तारण कराते हुए नियमानुसार राहत प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन वाहन स्वामियों के ई-चालान अथवा अन्य चालान लंबित हैं, वे निर्धारित तिथि को लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निस्तारण करा सकते हैं। लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित एवं सरल समाधान संभव है, जिससे वाहन स्वामियों को अनावश्यक असुविधा से बचने में मदद मिलेगी। एआरटीओ ने सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए अपने लंबित चालानों का समय से निस्तारण सुनिश्चित करें।