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फर्रुखाबाद में दहेज हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा

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PARDARSHI VIKASH NEWS  दहेज हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम संजय कुमार ने आरोपी पति संजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।यह मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव समदपुर निवासी चंद किशोर की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार उनकी पुत्री सीमा की शादी थाना शमसाबाद क्षेत्र के गांव ख्वाजा अहमदपुर कटिया निवासी संजय से हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर सीमा को प्रताड़ित किया जाने लगा।आरोप है कि पति संजय, सास चंद्रावती और अन्य ससुरालियों द्वारा बाइक, सोने की चेन, भैंस और 50 हजार रुपये की मांग की जाती थी। परिवार ने बेटी के घर को बचाने के प्रयास में करीब चार वर्ष बाद एक भैंस और सोने की चेन भी दी, लेकिन इसके बावजूद उत्पीड़न और दहेज की मांग जारी रही।19 मार्च 2018 की रात लगभग आठ बजे आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति संजय और सास चंद्रावती सहित अन्य ससुरालियों ने सीमा पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी सीमा को पहले लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद ले जाया गया, जहां से उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इलाज के दौरान 25 मार्च 2019 की रात उसकी मृत्यु हो गई।घटना के बाद पुलिस ने पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की, लेकिन शुरुआत में थाना शमसाबाद में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के बाद पति संजय और सास चंद्रावती के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया।मुकदमे की सुनवाई के दौरान सास चंद्रावती की मृत्यु हो चुकी थी। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने 20 मई को पति संजय को दोषी करार दिया था और अब उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।