
पारदर्शी विकास ब्यूरो, कुशीनगर।
कुशीनगर। आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जिले में चीनी व्यापारियों के लिए 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कोई भी चीनी डीलर प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा। इसके अलावा किसी भी स्थान पर डीलर द्वारा 4,000 कुंतल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखा जा सकेगा। सरकार के खाते में रखे स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अधिकृत डीलरों के स्टॉक पर यह सीमा लागू नहीं होगी। सभी चीनी डीलरों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराकर अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी। प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक का विवरण अपडेट करना भी अनिवार्य होगा। स्टॉक लिमिट के अनुपालन की निगरानी के लिए तहसीलवार समितियों का गठन किया गया है। संबंधित उपजिलाधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि विपणन निरीक्षक या क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। जिलाधिकारी ने टीमों को नियमित जांच और निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने सभी चीनी व्यापारियों से निर्धारित सीमा और पोर्टल पर नियमित स्टॉक अपडेट का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है।