
पारदर्शी विकास न्यूज़ अमेठी। जिलाधिकारी संजय चौहान ने चीनी की उपलब्धता और स्टॉक पर प्रभावी निगरानी के लिए जिले की चारों तहसीलों में निगरानी समितियां गठित की हैं। यह व्यवस्था 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। शासन के निर्देशों के अनुसार कोई भी चीनी डीलर प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा और किसी भी समय 4000 कुंतल से अधिक स्टॉक नहीं रख सकेगा।डीलरों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कर स्टॉक की जानकारी घोषित करना तथा प्रत्येक शुक्रवार को उसका अपडेट देना अनिवार्य किया गया है। गौरीगंज, अमेठी, मुसाफिरखाना और तिलोई तहसीलों में एसडीएम की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं।डीएम ने अधिकारियों को जमाखोरी पर कड़ी नजर रखने और शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में चीनी की उपलब्धता सामान्य है। अफवाह फैलाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।