
PARDARSHI VIKASH NEWS फर्रुखाबाद में चेक बाउंस के एक मामले में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कौशिक की अदालत ने मोहम्मदाबाद क्षेत्र के इंदरपुर निवासी रनपाल सिंह को दोषी ठहराते हुए छह माह के कारावास और 1.80 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला करनपुर गांव निवासी उपेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दायर परिवाद से जुड़ा है। परिवादी के अनुसार, अप्रैल 2020 में उन्होंने रनपाल सिंह को 1.20 लाख रुपये उधार दिए थे। रकम वापस मांगने पर आरोपी ने 15 मार्च 2022 को एक्सिस बैंक का 1.20 लाख रुपये का चेक दिया, लेकिन 13 अप्रैल 2022 को बैंक में प्रस्तुत करने पर खाता बंद होने के कारण चेक बाउंस हो गया। विधिक नोटिस भेजने के बावजूद आरोपी ने निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने जुर्माने की 1.80 लाख रुपये की राशि में से 1.50 लाख रुपये परिवादी को प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) के रूप में देने तथा शेष 30 हजार रुपये राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया।