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बकायेदारों को 100% ब्याज-सरचार्ज माफी

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पारदर्शी विकास न्यूज़  अमेठी। नगर पालिका परिषद गौरीगंज ने कर बकायेदारों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत बकाया कर जमा करने वाले करदाताओं को ब्याज और सरचार्ज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। बकाया राशि का भुगतान अधिकतम तीन आसान किस्तों में किया जा सकेगा, लेकिन पूरा भुगतान तीन माह के भीतर करना होगा।अधिशासी अधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 तक की आवासीय, गैर-आवासीय और मिश्रित श्रेणी की बकाया संपत्तियां योजना के लिए पात्र हैं। आवेदन और बकाया जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने नागरिकों से योजना का लाभ उठाकर समय से अपना कर जमा करने की अपील की। निर्धारित अवधि के बाद कोई छूट नहीं मिलेगी और बकायेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।