
पारदर्शी विकास ब्यूरो पडरौना, कुशीनगर। बाल एवं किशोर श्रम की रोकथाम को लेकर श्रम विभाग, पुलिस विभाग एवं चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम ने सोमवार को जनपद में विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान सोहरौना, रविन्द्र नगर पडरौना स्थित श्री गुप्ता जी टी स्टॉल एवं मिश्रा जनरल स्टोर से दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया।निरीक्षण के दौरान मुक्त कराए गए दोनों बाल श्रमिकों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाल कल्याण समिति, कुशीनगर के समक्ष प्रस्तुत कर सुपुर्द किया गया। अधिकारियों के अनुसार दोनों बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक पुनर्वास के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।वहीं, बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले सेवायोजकों को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 यथा संशोधित 2016 के तहत नोटिस जारी किया गया है। मामले में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने आमजन से अपील की कि बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम न कराया जाए। उन्होंने कहा कि बाल श्रम अपराध है और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा तथा सुरक्षित बचपन का अधिकार है। बाल श्रम कराते पकड़े जाने पर छह माह से दो वर्ष तक की कैद तथा ₹20 हजार से ₹50 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है।अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी, थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की पुलिस टीम तथा चाइल्ड लाइन के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे।