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हत्या के दोषी पति-पत्नी को उम्रकैद

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Pardarshi Vikas News Banda

 जिले के थाना बबेरू क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुए हत्या कांड में न्यायालय ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास और 86 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 10 दिसंबर 2023 का है, जब ग्राम सतन्याव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। मृतक के भाई की तहरीर पर थाना बबेरू में हत्या, लूट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह ने की। जांच के दौरान साक्ष्य जुटाकर दोनों आरोपियों को 12 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। लोक अभियोजक बसंत शिवहरे व शशिभूषण श्रीवास्तव ने प्रभावी पैरवी की। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी मानवेन्द्र तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के प्रयासों से न्यायालय ने देवेश पुत्र सत्यदेव और उसकी पत्नी गीता निवासी सतन्याव को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।