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बंदियों को प्रदान किये जायें निःशुल्क अधिवक्ताः सचिव

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पारदर्शी विकास न्यूज़ बांदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण-नई दिल्ली, उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीया जिला जज / अध्यक्षा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा श्रीमती अल्पना के निर्देशन में आज नवांगतुक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा सौरव सिंह द्वारा जनपद कारागार, बांदा का निरीक्षण किया गया।सर्वप्रथम सौरव सिंह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा बैरक सं0-4ए, 4बी, उबी, कारागार चिकित्सालय व मुलाहेजा बैरक का निरीक्षण किया गया जहां पर उपस्थित बन्दियों से निशुल्क अधिवक्ता एवं ऐसे बन्दी जिनकी जमानत सक्षम न्यायालय द्वारा हो चुकी हैं किन्तु जमानतदारों के अभाव में रिहा नही हो पा रहे हैं, के सम्बंध में जानकारी ली जिसमें 02 बन्दी द्वारा अगवत कराया गया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद से उसकी जमानत हो चुकी हैं किन्तु जमानतदारों के अभाव में वे रिहा नही हो पा रहें, जिस पर सचिव द्वारा निजी मुचलके पर रिहाई हेतु प्रार्थना पत्र लिया गया। वही 04 बन्दियों द्वारा अपने मुकदमों में निःशुल्क पैरवी किये जाने हेतु अधिवक्ता की मांग की गयी। श्रीमान सौरव सिंह सचिव महोदय द्वारा तत्काल लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल अधिवक्ता प्रदान किये जाने के लिए आदेशित किया गया। सचिव महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान उपस्थित बन्दियों में कोई भी बन्दी 17 वर्ष या उससे कम आयु का नही पाया गया। कारागार अस्पताल में एडमिट बन्दियों द्वारा बताया गया कि पुलिस गार्द की कमी के कारण बन्दी इलाज हेतु मुख्यालय से बाहर नही जा पाते जिससे उनके इलाज में अवरोध उत्पन्न होता हैं, इस सम्बंध में श्रीमान सचिव द्वारा उपस्थित जेल अधीक्षक शशिकान्त सिंह को निर्देशित किया कि वे सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क कर पुलिस गार्द की कमी का निवारण कराना सुनिश्चित करें तथा जिन बन्दियों का इलाज जनपद के बाहर चल रहा हैं उन्हे ससमय इलाज हेतु सुरक्षाकर्मियों के साथ भेजा जायें। कारागार निरीक्षण के समय जेल अधीक्षक शशिकान्त सिंह, डिफेन्स काउन्सिल अधिवक्ता मूलचन्द्र कुशवाहा, विकान्त सिंह, देवप्रकाश सरस्वती, अनुराग तिवारी एवं राशिद अहमद डीईओ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा उपस्थित रहें।