
PARDARSHI VIKASH NEWS वाराणसी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग से जुड़ी याचिका पर अब फिर से सुनवाई होगी। यह मामला उस कथित बयान से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम को “काल्पनिक” बताया था।MP-MLA कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने लोअर कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना गया था। अदालत ने मामले को वापस निचली अदालत में भेजते हुए नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है। अब इस याचिका पर फिर से विचार किया जाएगा।यह याचिका अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने दायर की है, जिनका आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने विदेश दौरे के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया था। याचिका में मांग की गई है कि BNS की धाराओं के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, जिसमें दोष सिद्ध होने पर अधिकतम 5 साल तक की सजा का प्रावधान बताया गया है।इससे पहले 10 जून को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी। अब जिला जज के आदेश के बाद मामला दोबारा निचली अदालत में सुना जाएगा।याचिकाकर्ता का कहना है कि यह बयान हिंदू धर्म के प्रतीकों का अपमान है, जबकि राहुल गांधी ने पहले एक सेशन में धर्म, सहिष्णुता और भारतीय विचारकों पर अपने विचार रखे थे और भाजपा की विचारधारा की आलोचना की थी।फिलहाल अदालत के इस आदेश के बाद मामला फिर से कानूनी प्रक्रिया में लौट आया है और अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।