
पारदर्शी विकास ब्यूरो कुशीनगर। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थान पडरौना द्वारा पत्नी व दो बेटो के जघन्य हत्या के आरोप में आरोपी पिता को मृत्यु दण्ड, फांसी की सजा सुनाते हुए तीन लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थान पडरौना संजीव कुमार त्यागी की अदालत ने कुशीनगर पुलिस द्वारा जनपद में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मुकदमों में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलाए जाने के क्रम में थाना तुर्कपट्टी पर पंजीकृत मु0 अ0 सं0- 218/2021 धारा 302 भादवि0 में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के द्वारा प्रभावी पैरवी व सार्थक कार्यवाही किया गया। जिसके फलस्वरुप जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजेश गुप्ता पुत्र चन्नू गुप्ता सा0 किशुनदास पट्टी थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर के विरुद्ध जघन्य हत्या का पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अपराध सिद्ध करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को मृत्युदण्ड, फांसी व तीन लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक निरीक्षक आनन्द कुमार गुप्ता व निरीक्षक जयप्रकाश पाठक, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, जी0पी0 यादव, थानाध्यक्ष तुर्कपट्टी आलोक कुमार, थाना पैरवीकार का0 रणविजय सिंह, पैरोकार का0 वेद प्रकाश यादव की भूमिका सराहनीय रहा।