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पॉक्सो मामले में आरोपी को 20 वर्ष की कठोर सजा

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पारदर्शी विकास न्यूज़ हमीरपुर। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से संबंधित गंभीर मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में दूसरे आरोपी को 5 वर्ष की सजा व जुर्माना दिया गया। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।