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पिछड़ा वर्ग विवाह अनुदान के लिए आवेदन शुरू

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पारदर्शी विकास न्यूज़ महोबा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित है। योजना के तहत पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।जानकारी के अनुसार आवेदन प्रक्रिया के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, विवाह कार्ड तथा पुत्री का आधार कार्ड होना आवश्यक है। आवेदन करने से पूर्व आवेदक को https://shadianudan.upsde.gov.in⁠ पोर्टल पर आधार नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद आधार आधारित ई-केवाईसी और ओटीपी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय सीमा ₹4 लाख निर्धारित है। आवेदन विवाह की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है। हालांकि यह सीमा वित्तीय वर्ष के भीतर ही मान्य होगी। नियमों के अनुसार एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। आवेदन में सुधार केवल फाइनल सबमिट से पहले ही संभव होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी आवेदक स्वयं अपने आधार, आय प्रमाण पत्र एवं बैंक खाते के आधार पर ही आवेदन करें। वधू का बैंक खाता मान्य नहीं होगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कप्तान सिंह ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और पात्र लाभार्थी समय रहते आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं।