
पारदर्शी विकास न्यूज़ कानपुर। गाय का बीमा होने के बावजूद क्लेम नहीं देने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को किसान को 71 हजार रुपये भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही फैसले की तारीख से भुगतान तक 8 प्रतिशत ब्याज और 5 हजार रुपये वाद व्यय भी देना होगा। जाजमऊ निवासी किसान दिनेश कुमार शुक्ला ने फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी 25 गायों का तीन साल के लिए बीमा कराया गया था।24 मई 2019 को एक गाय की मौत हो गई थी। सूचना के बाद बैंक अधिकारियों ने निरीक्षण किया और पशु चिकित्सक ने पोस्टमार्टम किया। बीमा कंपनी के सर्वेयर ने भी जरूरी दस्तावेज, फोटो, कान का टैग और बयान लिए, लेकिन इसके बाद भी क्लेम नहीं दिया गया।मामले की सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष विनोद कुमार, सदस्य नीलम यादव और वंदना सिंह ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को भुगतान के आदेश दिए।