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गुण्डा एक्ट के तहत 6 अपराधी जिला बदर

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पारदर्शी विकास न्यूज़ औरैया, 25 जून 2026। जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गुण्डा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए छह अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जिला बदर किए गए सभी व्यक्तियों को छह माह तक औरैया जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला बदर किए गए व्यक्तियों में अजय कुमार पुत्र रविन्द्र उर्फ सिपाही लाल निवासी राहतपुर थाना कोतवाली औरैया, राजा उर्फ मान सिंह पुत्र हमीर सिंह यादव निवासी राजीव नगर थाना अजीतमल, दीपू यादव उर्फ दीपू पुत्र उमाशंकर यादव निवासी वैसुन्धरा थाना दिबियापुर, सचिन जाटव पुत्र स्वर्गीय श्यामसुंदर निवासी भाऊपुर थाना कोतवाली औरैया, मुहम्मद आकिब अंसारी पुत्र मुहम्मद नईम निवासी ऊंचा टीला थाना फफूंद तथा धर्मेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र सिंह उर्फ धर्मेन्द्र यादव पुत्र सतीश चंद्र निवासी उमरसाना थाना दिबियापुर शामिल हैं।प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थानों में अलग-अलग धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उनके आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण जनहित एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि निष्कासन अवधि के दौरान संबंधित व्यक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि वे छह माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करें। आदेश का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।