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एक-दो दिन से कोई फर्क नही…

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केजरीवाल-सिसोदिया को नये नोटिस भेजो: हाईकोर्ट

PARDARSHI VIKASH NEWS नयी दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को सीबीआई की याचिका के संबंध में नए नोटिस जारी करने का आदेश किया है। सीबीआई ने शराब नीति केस में निचली अदालत द्वारा आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने को चुनौती दी है। इस केस को पिछले सप्ताह दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को तय की गई है।लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस मनोज जैन ने आज सुनवाई के दौरान इस बात पर गौर किया कि तीन प्रतिवादी केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक आज भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। कोर्ट को बताया गया कि तीनों प्रतिवादी पिछली तारीखों पर भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। जस्टिस जैन ने इस पर सीबीआई से कहा है कि वह अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को शराब नीति केस के उनके पास ट्रांसफर होने की जानकारी दे। अब अगर वे पेश होना चाहते हैं, तो हो सकते हैं। केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने चल रही सुनवाई का बहिष्कार कर रहे थे।बेंच ने कहा, “हम समझते हैं कि यह केस ट्रांसफर होकर आया है। यह केस पहले से ही अखबारों की सुर्खियों में है, इसलिए हम मानकर चलते हैं कि उन्हें पता है कि केस ट्रांसफर हो गया है। लेकिन फिर भी, हम उन्हें एक नया नोटिस भेजेंगे। एक-दो दिन आगे-पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब वे यहां आ जाएंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि वे मौजूदा आवंटन से संतुष्ट हैं या नहीं। सबसे अच्छी स्थिति तो यही होगी कि सभी लोग यहां मौजूद हों और सभी की बात सुनी जाए।”कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी सुनवाई की अगली तारीख से पहले कोई भी जवाब दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन प्रतिवादियों की ओर से कोई वकील पेश नहीं हो रहा है, उन्हें नोटिस तामील कराया जाए। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को तय की गई है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि CBI की याचिका पर नोटिस 9 मार्च को जारी किया गया था और सभी को तामील कराया गया था।उन्होंने कहा, “उन्हें इस बात की जानकारी है। इसके बाद कई आदेश पारित किए गए। अभी मैं मामले के गुण-दोष पर नहीं जा रहा हूं। यह एक ऐसा मामला है जहां गंभीर आरोपों के कारण चार्जशीट दायर की गई थी। प्रतिवादियों ने डिस्चार्ज के लिए आवेदन दायर किए… आरोप तय करते समय, सभी ने डिस्चार्ज की गुहार लगाई थी, कोई विशिष्ट आवेदन नहीं था। डिस्चार्ज का आदेश कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता।” उन्होंने दलील दी कि यह मामला दिल्ली में हुए एक ‘घोटाले’ से जुड़ा है और इस पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए।इस बीच, प्रतिवादियों में से एक की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट शदान फरासात ने कहा कि सीबीआई की याचिका की स्वीकार्यता के खिलाफ कुछ आवेदन हैं, जिन पर पहले फैसला किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा तर्क यह है कि जिन वकीलों ने पुनर्विचार याचिका दायर की है, वे एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर या अन्य सरकारी वकील नहीं हैं। वो निजी वकील हैं। मैं अपने आवेदन पर बहस करूंगा।