news-details

छात्र-छात्राओं को बताए पॉक्सो कानून के प्रावधान

You can share this post!

 

पारदर्शी विकास न्यूज़ उन्नाव। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर बाल सुरक्षा और अधिकारों को लेकर पुरवा कोतवाली क्षेत्र के चमियानी स्थित जय किसान इंटर कॉलेज में विशेष विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। SALSA के तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में कक्षा नौ से 12 तक के छात्र-छात्राओं को बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी दी गई।ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हिमानी गौतम ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि किसी भी गलत व्यवहार, उत्पीड़न या असहज स्थिति में चुप न रहें और तत्काल संबंधित व्यक्ति या अधिकारी को सूचना दें। उन्होंने बच्चों को व्यक्तिगत सीमाओं, आत्मरक्षा और असहज स्पर्श की पहचान के बारे में भी बताया।कार्यक्रम में बताया गया कि पॉक्सो कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को विशेष संरक्षण प्राप्त है। विद्यार्थियों को बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी देते हुए बताया गया कि विवाह के लिए युवती की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और युवक की 21 वर्ष निर्धारित है। बाल विवाह कानूनन अपराध है।हिमानी गौतम ने विद्यार्थियों से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और यौन शोषण की स्थिति में तत्काल शिकायत करने की अपील की। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना रहा।