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चाय विक्रेता हत्याकांड में महिला समेत तीन को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

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PARDARSHI VIKASH NEWS वृंदावन में वर्ष 2023 में हुए चर्चित चाय विक्रेता विकास गर्ग हत्याकांड में मथुरा की अदालत ने महिला समेत तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर निवासी विकास गर्ग वृंदावन के रामनरेती क्षेत्र में चाय का स्टॉल लगाते थे। जांच में सामने आया कि विकास और श्रीगंगानगर निवासी पूजा के बीच विवाद होने के बाद महिला ने हत्या की साजिश रची और दो लोगों को सुपारी देकर वारदात को अंजाम दिलाया। 25 अक्टूबर 2023 की रात आरोपियों ने विकास को सुनसान स्थान पर ले जाकर सरियों से हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव को नाले में फेंक दिया।मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि विकास के संबंध पूजा से थे। पूछताछ में कई अहम तथ्य सामने आए, जिसके आधार पर पूजा और उसके बताए अनुसार रणमीत उर्फ राजन तथा अमन पुंशी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल से मिले डिजिटल साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। उपलब्ध सबूतों के आधार पर एडीजे स्पेशल ईसी एक्ट राजेश पाराशर की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया।