
पारदर्शी विकास न्यूज़ रायपुर। भिलाई नगर विधानसभा चुनाव से जुड़े निर्वाचन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 30 जून 2026 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही वर्ष 2023 के चुनाव से जुड़ी निर्वाचन याचिका पर हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई और ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है।मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने देवेंद्र यादव की SLP (Civil) No. 28778/2026 पर सुनवाई की। यादव ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका में कुछ मुद्दों को प्रारंभिक स्तर पर तय करने की मांग खारिज कर दी गई थी।भाजपा नेता और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने निर्वाचन याचिका क्रमांक 9/2024 के जरिए देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी है। याचिका में नामांकन के शपथ-पत्र में आवश्यक जानकारी का समुचित खुलासा नहीं करने और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण से जुड़े आरोप लगाए गए हैं।हाईकोर्ट ने माना था कि मामले में तथ्य और कानून दोनों से जुड़े प्रश्न हैं, इसलिए इनका फैसला साक्ष्य दर्ज होने के बाद नियमित ट्रायल में किया जाना उचित होगा।सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब हाईकोर्ट में दोनों पक्ष साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करेंगे। हालांकि, SLP खारिज होने का मतलब यह नहीं है कि आरोप साबित हो गए हैं या देवेंद्र यादव का निर्वाचन रद्द हो गया है। मूल विवाद पर अंतिम फैसला हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद होगा।