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51 किलो गांजा मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

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PARDARSHI VIKASH NEWS 51 किलो गांजा बरामद होने के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राजीव कुमार पालीवाल की अदालत ने आरोपी दीपक चौधरी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।मामले के अनुसार 17 सितंबर 2023 को मलपुरा थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि रोहता रोड पर जखोड़ा पुल के पास एक व्यक्ति अवैध गांजा लेकर खड़ा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी दीपक चौधरी, निवासी लखटोई थाना इगलास, जिला अलीगढ़ को गिरफ्तार कर लिया।तलाशी के दौरान आरोपी के पास से टेप लगे 10 पैकेट बरामद हुए, जिनमें कुल 51 किलो गांजा पाया गया। पुलिस ने मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। बरामद गांजे के नमूने को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जहां रिपोर्ट में गांजा होने की पुष्टि हुई।मुकदमे की सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार, क्षेत्राधिकारी राजीव सिरोही सहित आठ गवाह अदालत में पेश हुए। साक्ष्यों और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एस.पी. सिन्हा की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।