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यौन शोषण पीड़िता के मेडिकल बोर्ड गठन का आदेश, तत्काल जांच के निर्देश

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PARDARSHI VIKASH NEWS प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर की एक नाबालिग यौन शोषण पीड़िता के मामले में अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि पीड़िता की चिकित्सीय जांच के लिए तुरंत मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए।न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में बताया गया था कि पीड़िता यौन शोषण के कारण गर्भवती हो गई है और वह गर्भ का चिकित्सीय समापन (MTP) चाहती है। हालांकि, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद सीएमओ और जिलाधिकारी द्वारा उसके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 10 जून 2026 तक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए और उसी दिन पीड़िता की पूरी चिकित्सीय जांच संपन्न की जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़िता उसी दिन सुबह 10 बजे सीएमओ कार्यालय में उपस्थित रहे।इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में 11 जून 2026 को दोपहर 2 बजे अदालत में प्रस्तुत की जाए। रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया गया है कि आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों को ईमेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से रात 10 बजे तक भेजी जाए।अदालत ने स्पष्ट किया कि पीड़िता की पहचान किसी भी सरकारी दस्तावेज में उजागर न की जाए और उसकी गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रखी जाए।कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में अधिकारियों को बिना देरी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 11 जून 2026 को निर्धारित की गई है।