
पारदर्शी विकास न्यूज़ अमेठी
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आयु सत्यापन नियमों में बदलाव किया गया है। नए निर्देशों के तहत नगरीय क्षेत्रों में अब आधार कार्ड आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा।जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिन आवेदकों के पास हाईस्कूल प्रमाणपत्र या परिवार रजिस्टर नहीं है, वे राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड से आयु सत्यापित कर सकेंगे। इसके लिए स्व-घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा।शासन ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित दस्तावेज ही अपलोड करने की अपील की है, ताकि समय पर पेंशन का लाभ मिल सके।