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वृद्धावस्था पेंशन में आधार कार्ड से जन्मतिथि मान्य नहीं, नए निर्देश जारी

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Pardarshi Vikas News Amethi

जनपद में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी शेर बहादुर ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा जारी नवीनतम शासनादेश के अनुसार अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए निर्देशों के तहत आवेदक की आयु का निर्धारण अब आधार कार्ड में अंकित आयु के स्थान पर परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक योग्यता से संबंधित ऐसे प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा, जिसमें जन्मतिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के समस्त पात्र नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जो व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय इन नए दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य करें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयु संबंधी अभिलेख के रूप में आधार कार्ड अपलोड न करें, बल्कि परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक प्रमाण-पत्र अपलोड करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित मानकों के अनुसार ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए सभी आवेदक आवश्यक दस्तावेजों को सही ढंग से अपलोड करें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।