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शिक्षण संस्थानों के सौ गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना गैरकानूनी : डॉ प्रेमदास

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पारदर्शी विकास ब्यूरो
महोबा।
मनोचिकित्सक एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ प्रेमदास ने कहा कि शिक्षण संस्थानों के सौ गज के दायरे में धूम्रपान बेचना गैरकानूनी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चरखारी अंतर्गत कार्यरत महिलाओं को ग्राम गुढ़ा में जागरूक करते हुए कार्यक्रम के दौरान कही तथा महिलाओं को सम्मानित किया। बता दें कि 31मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रमाकांत मौर्या तथा नोडल अधिकारी डॉ बीके चौहान की निर्देशन में चरखारी अन्तर्गत ग्राम गुढ़ा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को जागरुक करते हुए गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया । कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रबंधक मनोचिकित्सक द्वारा किया गया । डॉ प्रेमदास मनोचिकित्सक व सामाजिक कार्यकर्ता तथा अंकित गुप्ता नैदानिक मनोवैज्ञानिक ने कोटपा नियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी । उन्होंने बताया कि धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना मना है ,18 वर्ष की उम्र को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते हैं, बताया कि धारा 6 ब के तहत शिक्षण संस्थान के सौ गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना गैर कानूनी है। धाराओं का उल्लघंन करने पर जुर्माना एवं चालान किए जा सकते हैं। तंबाकू , धूम्रपान से होने वाले नुकसान को विस्तार से बताया, तथा उपस्थित महिलाओं को गिफ्ट देकर सम्मानित करते हुए , धूम्रपान नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में डाटा ऑपरेटिंग पूनम देवी सहित महिलाऐं उपस्थित रहीं।