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महिला अपराधों में सख्ती, सजा दिलाने पर जोर

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Pardarshi Vikas News Gonda

मंगलवार को अभियोजन कार्यों की समीक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय के निदेशक ललित मुद्गल ने महिला अपराधों में कड़ी कार्रवाई और अधिकतम सजा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर मामलों की प्रगति की समीक्षा की।

निदेशक ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रदेश में महिला अपराधों के मामलों में सख्त सजा दिलाने में बड़ी सफलता मिली है। पॉक्सो अधिनियम के तहत कई आरोपियों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और लंबी सजा दिलाई गई है। अन्य महिला अपराधों में भी सैकड़ों आरोपियों को कड़ी सजा दी गई है।

उन्होंने बताया कि नई आपराधिक विधियों के तहत भी सख्त दंड सुनिश्चित किए जा रहे हैं और हजारों मामलों में जुर्माना लगाया गया है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे तेजी से सुनवाई हो रही है और सरकारी खर्च में भी कमी आई है।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि महिला अपराधों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।